निजी शिक्षण संस्थान फीस वसूल न करें
धौलपुर। कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु सरकार द्वारा 22 मार्च से राजस्थान
राज्य में सम्पूर्ण लॉक डाउन लागू किया गया है। लॉक डाउन के कारण विभिन्न
प्रकार के उद्योग-धंधे, रोजगार व अन्य कार्य तथा उनके कर्मचारी प्रभावित
हैं। जिसके कारण वे अपने बच्चों की विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ
है। साथ ही कुछ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज तथा व्हाट्स एप पर
असाइनमेंट भेजकर ऑनलाइन शिक्षण के नाम पर फीस वसूल करना चाहते हैं। इस
संबंध में जिला कलक्टर आरके जायसवाल ने एडवायजरी जारी कर सभी निजी
विद्यालयों व महाविद्यालयों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को
निर्देश प्रदान किये हैं कि वे अभिभावकों तथा विद्यार्थियों पर फीस के
लिए दबाब नही बनाएं। साथ ही नए सत्र में विद्यालयी गणवेश व पुस्तकों तथा
अन्य सामाग्रीयों के लिए भी विद्यार्थियों पर दबाब न बनाया जाए।
निजी शिक्षण संस्थान लॉक डाउन में फीस वसूली का दबाव न बनाएं :डीएम