धौलपुर में निषेधाज्ञा लागू,उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी : डीएम
जिले में निगरानी दलों का गठन किया, कार्यालयों में सेनी टाईजेशन
किया,सार्वजनिक पार्क किए बंद
धौलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए धौलपुर जिले में पूरी
सतर्कता बरती जा रही है। संभावित संक्रमण को रोकने के लिए जिले में
निषेधाज्ञा लागू है। वहीं,आज प्रशासन ने जिले के सभी सार्वजनिक पार्कों
में आमजन की आवाजाही को प्रबिंधित कर दिया है। सरकारी कार्यालयों तथा
अन्य स्थलों पर सेनीटाईजेशन का काम किया जा रहा है। जिला कलक्टर एवं
मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव
के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस संबंध में आमजन से निषेधाज्ञा की
पालना की अपील की जा रही है। लेकिन लागू की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन
करने वालों के विरुद्व धारा 188 के तहत गिरफ्तारी सहित अन्य कानूनी
कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा की पालना के
लिए जिले के सभी उपखंडों में निगरानी दलों का गठन किया गया है। धौलपुर
उपखंड क्षेत्र में तीन तथा बाडी,बसेडी,राजाखेडा,सैपउ और सरमथुरा उपखंड
क्षेत्रों में दो-दो निगरानी दल बनाए गए हैं। निगरानी दलों में शामिल
कार्मिक निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण
को रोकने तथा निषेधाज्ञा की पालना को देखते हुए जिले के सभी सार्वजनिक
पार्कों को आमजन के लिए बंद कर दिया गया है। पार्कों के मुख्य द्वारों पर
ताले लगाकर लोगों को समझाईश की गई है,कि वे कुछ दिनों के लिए पार्कों में
अवाजाही ना करें। धौलपुर समेत जिले के अन्य इलाकों में सेनिटाईजेशन किया
जा रहा है। इसके साथ ही लाउडस्पीकर से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव
तथा निषेधाज्ञा की पालना करने के लिए संदेश प्रसारित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी
मंदिर,मस्जिद,चर्च तथा गुरूद्वारों समेत अन्य धार्मिक स्थलों में
श्रद्वालुओं की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में
धर्मस्थलों के प्रमुखों को इन प्रतिबंधों की पालना कराने को कहा गया है।
लेकिन धर्मस्थलों के प्रमुख आरती,अजान,प्रार्थना तथा अरदास जैसे
कार्यक्रम स्वंय करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी तथा
निजी स्कूल एवं मदरसे भी बंद किए गए हैं। सभी बोर्ड एवं विश्वविद्यालयी
परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया है। संक्रमण को रोकने के लिए आंगनबाडी
केन्द्रों को भी 31 मार्च तक बंद किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न
सरकारी तथा अन्य कार्यालयों में बायोमीट्रिक उपस्थिति पर रोक लगाई गई है।
उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण करने में अब बायोमीट्रिक के स्थान
ओटीपी का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी राजस्व
न्यायालयों में भी अब आवश्यक प्रकृति के मामालों की ही सुनवाई की जाएगी।
संक्रमण से बचाव के चलते जिला समेत ब्लाक,तहसील तथा ग्राम पंचायत स्तर पर
होने वाली सभी बैठकों को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।
धौलपुर में निषेधाज्ञा लागू ,उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी :डीएम