सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किया पूरी तरह प्रतिबंधित

सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णत: किया प्रतिबंध
धौलपुर। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक को
पूर्णत: प्रतिबन्धित किया गया है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने
समस्त विभागाध्यक्ष व कार्यालयध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वह अपने
कार्यालय के साथ साथ जिले में आयोजित होने वाले समस्त विभागीय एवं राजकीय
कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के गिलास या कप,
प्लास्टिक की बोतल तथा प्लास्टिक कैरी बैग्स आदि का उपयोग नहीं किया जाए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी भी विभागाध्यक्ष या कार्यालयध्यक्ष द्वारा
कार्यालय एवं जिले में आयोजित होने वाले विभागीय व राजकीय कार्यक्रमों
में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही
अमल में लाई जाएगी।