आदर्श आचार संहिता की पालना करें राजनीतिक दल: जायसवाल

धौलपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के घोषित कार्यक्रम के अनुसार
प्रथम चरण में पंचायत समिति धौलपुर, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैंपऊ और सरमथुरा
में  पंच एवं सरपंच पद के चुनाव 17 जनवरी 2020 को एवं द्वितीय चरण में
पंचायत समिति बाड़ी में 29 जनवरी को कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की
घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित निर्वाचन
क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गये हैं,जो चुनाव
प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेेंगे। गुरूवार को जिला निर्वाचन
अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
में कहा कि सभी राजनैतिक दल को पंचायतीराज आम चुनाव 2020 की आदर्श आचार
संहिता का पालना करें। उन्होंने कहा कि वाहनों की अनुमति उपखंड अधिकारी
से लेनी होगी। पूरे जिले में धारा 144 लागू हो गयी है। इसलिए रैली एवं
जुलूस के लिए भी अनुमति लेना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सरपंच पद के
लिए चुनाव आयोग द्वारा 50 हजार रूपये की खर्च सीमा रखी गयी है। निर्धारित
सीमा के अनुसार खर्च करते हुए परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर
चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा कि सरपंच पद के
लिए 50 रूपये के नॉनजुडिसियल स्टाम्प पर नोटरी किया हुआ शपथ पत्र देना
होगा। चुनाव लडने वालेे किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मतदान दिवस को मतदान
केन्द्र के भवन की 200 मीटर की परिधि के बाहर मतदान बूथ स्थापित किया जा
सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल
बिना पहचान और बिना चुनाव चिन्ह वाली मतदाता पर्ची के वितरण हेतु किया जा
सकता है। मतदाता पर्ची पर किसी भी प्रकार का चिन्ह या पहचान अंकित नही
होनी चाहिए। निर्वाचन बूथ पर यह भी अभ्यर्थी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया
जावे कि वहा पर भीड न हो तथा मतदान कर दिये जाने वाले व्यक्ति का ठहराव न
हों। मतदान बूथों का उपयोग मतदाताओं को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने
अथवा मतदाताओं के मतदान केन्द्र तक आवागमन में बाधा उत्पन्न करने हेतु
नहीं किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र वर्मा,
उपखंडाधिकारी आशीष श्रीवास्तव,मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरन मीना,
कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष साकेत विहारी शर्मा एवं भाजपा के धीर
सिंह जादौन सहित अन्य उपस्थित रहे।