धौलपुर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के तत्वावधान में जिले के
ई-मित्र कियोस्क संचालकों की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। जिला
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीटिंग में ई-मित्र संचालकों को प्रचलित
प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। जिला कलक्टर आरके जायसवाल ने
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ई-मित्र केन्द्र आम जनता एवं सरकार की
सुविधा के लिए खोला गया है। किसी भी ई-मित्र केन्द्र संचालक द्वारा फर्जी
दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएं। ऐसा करने वाले संचालकों के विरूद्ध कड़ी
कार्यवाही की जाएगी। पहले गड़बड़ी करने वाले 26 ई-मित्र संचालकों के
लाइसेन्स निलम्बित एवं 13 के विरूद्ध एक-एक हजार रूपये की शास्ति वसूल की
गई है। श्रम कार्ड एवं अन्य योजनाओं में ठेकेदार द्वारा कार्य करने का जो
प्रमाण-पत्र दिया गया है, उसके सत्यापन के लिए ठेकेदार की आईडी लेना
सुनिश्चित करें। उन्होंने श्रम कल्याण निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा
कि श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्मेट निधारित किया जाना सुनिश्चित करें। सभी
ई-मित्र केन्द्र संचालकों के द्वारा कार्य करने पर किसी प्रकार की त्रुटि
नहीं होनी चाहिए। किसी विभाग से समस्या होने पर ई-मित्र केन्द्र संचालक
उप निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए गए मेल पर सूचना प्रेषित
करें, ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सकें। बैठक में संबंधित विभागों
के अधिकारी भी मौजूद रहे।
ई मित्र केंद्र पर गलत सूचना अपलोड करने पर होगी कार्रवाई