धौलपुर। जिले में पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त
वातावरण में सम्पन्न कराने के लिये आगामी आदशों तक धारा 144 लागू की गई
है। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा जारी
आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निषोधाज्ञा के दौरान कोई भी
व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल,
राइफल, बन्दूक व धारदार हथियार न तो साथ रखेगा और न ही उसका प्रदर्शन
करेगा। निषोधाज्ञा के दौरान बिना अनुमति जुलूस, रैली एवं सार्वजनिक
मीटिंग पर प्रतिबन्ध रहेगा। धार्मिक स्थलों से नहीं होगा प्रचार।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक भवनों, स्थानों पर कट आउट, पोस्टर, बैनर,
नारा लेखन व अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायेंगे। प्रचार के माध्यमों के
लिए निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति का उपयोग उसके मालिक की पूर्व लिखित अनुमति
के बिना नहीं करेगा। किसी भी एम्पीफायर, रेडियो, टैपरिकॉर्डर, लाउड
स्पीकर, ऑडियों-वीडियों कैसिट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम
से ना तो प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 127 क के उपबन्धों की पालना करनी होगी। न्रदायिक सद्भाव को
ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे, पोस्टर, बैनर, पम्पलेट्स व अन्य
चुनाव सामग्री नहीं छपवायेगा और न ही छापेगा। ध्वनि प्रसारण के उपयोग पर
रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति से
पूर्व 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
रहेगा।
धौलपुर जिले में निषेधाज्ञा लागू